उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने बढ़ाये बिजली के दाम

देहरादून/
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिये वर्ष 2025-26 के लिये बिजली की नई दरें घोषित कर दी है। बढ़ी हुई दरें गर्मी के मौसम में उपभोक्ताओं की जेब पर आर्थिक बोझ बढ़ाने वाली प्रतीत हो रही है। घरेलू, व्यावसायिक एवं उद्योगपतियों के लिए बिजली की नई दरों में अलग अलग वृद्धि की घोषणा की गयी है।


बीते वर्ष 2023-24 में घोषित दरों की तुलना में आयोग ने चालू वर्ष 2025-26 में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ़ में 33 पैसे प्रति यूनिट की दर से वृद्धि की है। व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट 42 पैसे की वृद्धि की गई है वहीं लघु, मध्यम एवं भारी उद्योगों के लिए टैरिफ में 36 पैसे से लेकर 46 पैसे प्रति यूनिट की दर से वृद्धि की गयी है।


घरेलू उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से देखा जाय तो पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में 0से 100 यूनिट बिजली उपयोग करने पर ₹3.40 में 25 पैसे प्रति यूनिट बढाकर ₹3.65 प्रति यूनिट बिजली देने होंगे। 101-200 यूनिट बिजली उपभोग करने पर आम उपभोक्ता के लिये 35 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गयी है नई दर के अनुसार अब ₹4.90 से बढाकर ₹5.25 प्रति यूनिट अधिक भुगतान करना होगा वहीं
प्रदेश मे अधिसंख्य उपभोक्ता वर्ग लगभग 400 यूनिट प्रति माह उपयोग करता है उसके लिये टैरिफ़ में 45पैसे प्रति यूनिट की दर से बढ़ोतरी निर्धारित की गयी है अर्थात 201 से अधिक और 400 यूनिट तक बिजली उपयोग करने पर अब प्रदेशवासियों को पुरानी दर ₹6.70 में 45 पैसे प्रति यूनिट वृद्धि दर से नई बढ़ी हुई दर ₹7.15 प्रति यूनिट के हिसाब से बिल का भुगतान करना होगा।
बढ़ी हुई दरों में प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को भी राहत नहीं है उननके लिये प्रति यूनिट 10 पैसे की वृद्धि की गयी है।
राजकीय,शैक्षणिक संस्थान व चिकित्सालयों के लिये भी नई दरें घोषित की गयी है। 25 किलोवाट तक बिजली का उपयोग करने पर इन संस्थानों को 30 पैसे प्रति यूनिट बढाकर भुगतान करना होगा वहीं 25 किलोवाट से अधिक उपयोग करने पर 35 पैसे प्रति यूनिट बढ़ी हुई दर से भुगतान करना होगा।
व्यवसायिक उपभोक्ताओं के लिये थोड़ी राहत की बात है की उनके बिल में फिलहाल फिक्स चार्ज तो नहीं बढ़ाया है किन्तु नई दर के हिसाब से 4 किलोवाट तक बिजली उपयोग करने पर 35 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि दर से भुगतान करने होंगे।
25 किलोवाट तक उपयोग करने वाले व्यवसायिक उपभोक्ताओं को 40पैसे प्रति यूनिट नई बढ़ी हुई दर से भुगतान देने होंगे।
क़ृषि उत्पाद से जुड़े उद्योग को फिक्स चार्ज के रूप में 75 रूपये से बढाकर 100 रूपये देने होंगे इसी के साथ आयोग ने फिक्स चार्ज के रूप बड़े उद्योगों का ही चार्ज बढ़ाया है।
एक अन्य प्रकरण में प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन में वाहन चार्ज करना अब और महंगा हो गया है आयोग द्वारा घोषित नई दरों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल उपयोगकर्ताओं को वाहन चार्जिंग में 65 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा करना होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top