उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कोविड 19 टेस्टिंग में जनता के जेब के बोझ को कम करते हुए निजी क्षेत्र की लैब की दरें निर्धारित कर दी है। शुक्रवार को सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने आईसीएमआर द्वारा मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं को कोरोना वायरस के RTPCR (3g) एकल चरण जांच हेतु अधिकतम निर्धारित दर के आदेश जारी कर दिये । शासन के उक्त आदेश में शासन ने टेस्टिंग की दो दरें तय की गयी हैं। इसके अंतर्गत सरकारी व प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए दर 2000 रुपये प्रति सेम्पल निर्धारित की गई है । प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा एकत्र कर भेजे गए सेम्पल की जांच के लिए व्यक्ति को स्यंम 2000 रूपये का भुगतान करना होगा। यदि कोई व्यक्ति डारेक्ट लैब से अपना कोरोना टेस्ट करवाता तो इसके लिए सेम्पल टेस्टिंग की दर 2400 रूपये निर्धारित की गई है।

प्राइवेट लैब को प्रत्येक टेस्ट की रिपोर्ट आईसीएमआर के पोर्टल पर रोजाना अपलोड करनी होगी, साथ अपने जिले के सीएमओ व स्टेट सर्विलांस अधिकारी को भी उक्त जाँच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित कर जानकारी साझा करनी होगी। ऐसा न करने पर 1897 व उत्तराखंड राज्य महामारी कोविड-19 विनियमावलि 2020 के संगत प्रवधानों का उलंघन माना जायेगा।