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स्पस्ट लिखना होगा मीट हलाल या झटके का:एफडीए की गाइडलाइन

*खाद्य पदार्थों में थूक और गंदगी मिलाने की घटनाओं 25 हजार से 1 लाख रूपये तक का जुर्माना*खाद्य कारोबारियों व कर्मचारियों को पहनना होगा फोटोयुक्त पहचान पत्र.*कार्यस्थल लगाने होगें सी०सी०टी०वी० कैमरे.*मीट कारोबारियों,ढाबे,होटल एवं रेस्टोरैन्ट संचालकों को अपने यहां लिखना होगा मीट हलाल या झटके का .*भोजन बनाने और परोसने वाले कर्मचारी अनिवार्य रूप से पहनेंगे…

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