कोरोना काल मे उत्पन्न संकट के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान से उबरने की दिशा में सरकार ने अनेक सख्त निर्णय लेने शुरू कर दिए हैं। खर्चों में कटौती के साथ ही नयें पदों के सृजन व नियुक्तियों को लेकर 9 जून को शासन द्वारा लिए गये निर्णयों से जनता में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गयी हैं। उक्त सन्दर्भ में स्थिति साफ करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में नई भर्तियों पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगायी गई है। केवल नये पदों के सृजन पर रोक लगायी गयी है। पहले से सृजित पदों पर भर्ती पर रोक नहीं है। उक्त सम्बन्ध में जारी शासनादेश में यह स्पष्ट किया गया है। साथ ही चतुर्थ श्रेणी के पदों के अतिरिक्त कतिपय तकनीकी कार्य हेतु सृजित वाहन चालक, माली, वायरमैन, इलेक्ट्रीशयन, प्लम्बर, मिस्त्री, लिफ्टमैन, ए.सी.-मैकेनिक एवं अन्य इसी प्रकार से रिक्त होने वाले पदों पर समस्त सेवायें अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अध्याय-5 बाह्य स्त्रोत से सेवायें कराये जाने के अन्तर्गत नियम-61 से 64 तक स्थापित व्यवस्था के अनुरूप संविदा अथवा आउटसोर्सिंग के आधार पर की जाएंगी। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नई भर्ती पर सातवें वेतन आयोग द्वारा पूर्व में ही रोक लगाई हुई है।